हिसार | हरियाणा के हिसार में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई और तेज हो गई है. अब जिन कॉलोनियों ने डीटीपी से जरूरी लाइसेंस नहीं लिए हैं, वहां प्लॉट और संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी. इसके साथ ही, ऐसी कॉलोनियों में नए बिजली कनेक्शन जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है. इस संबंध में डीटीपी विभाग ने तहसील कार्यालय और बिजली निगम को पत्र भेजकर करीब 20 अवैध कॉलोनियों की सूची उपलब्ध कराई है. डीटीपी विभाग के अनुसार, जिन कॉलोनियों को अवैध श्रेणी में रखा गया है वहां किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी.

बिजली निगम को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सूची में शामिल कॉलोनियों में नए बिजली कनेक्शन रिलीज न किए जाएं. इसके अलावा, रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव सोसायटीज को भी इन जमीनों से संबंधित कोई नई सोसायटी रजिस्टर्ड नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं.
पहले भी हुई कार्रवाई
सूची में शामिल कुछ कॉलोनियां ऐसी भी हैं जहां पहले डीटीपी विभाग ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी. विभाग ने सड़कें और कच्चे रास्ते उखाड़ दिए थे. साथ ही, अवैध निर्माण हटाए गए थे. इसके बावजूद, कुछ कॉलोनाइजर्स ने दोबारा रोड नेटवर्क तैयार कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया. ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए डीटीपी विभाग ने 5 कॉलोनियों के कॉलोनाइजर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है. डीटीपी द्वारा भेजी गई सूची में कैमरी रोड की राधिका धाम, मिलन मार्केट, भासी कॉम्प्लेक्स, श्री लक्ष्मीनगर, श्री श्याम मार्केट और जय श्री कृष्णा कॉलोनी एक्सटेंशन शामिल हैं.
इनका नाम भी है शामिल
कैमरी- तोशाम लिंक रोड पर मास्टर एन्क्लेव और राम विहार, राजगढ़ रोड पर किसान कॉलोनी, रायपुर रोड पर श्री श्याम कुंज, श्याम वाटिका और वीपीएल कॉलोनी भी सूची में हैं. बता दें कि मिर्जापुर रोड की सरस्वती एन्क्लेव, हिसार कैंट क्षेत्र की नारायणी एन्क्लेव तथा शहर के अन्य हिस्सों में कृष्णा ज्योति कॉलोनी, सिल्वर सिटी और सेंट्रल विस्टा का नाम भी शामिल है.
अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री और बिजली कनेक्शन रोकने के लिए संबंधित विभागों को सूची भेज दी गई है. वहीं, बिजली निगम के एसई एफआर नकवी ने भी पुष्टि की है कि डीटीपी विभाग से प्राप्त सूची के आधार पर चिन्हित कॉलोनियों में नए बिजली कनेक्शन जारी नहीं किए जाएंगे. साथ ही, अवैध कॉलोनियों पर आगे भी निगरानी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी- दिनेश सिंह, DTP, हिसार
